देवघर चारा घोटाला मामले में लालू की जमानत याचिका खारिज

रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को चारा घोटाले के एक मामले में रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह ने देवघर कोषागार से 84.5 लाख रुपये अवैध रूप से निकालने के संबंध सीबीआई अदालत द्वारा लालू को दोषी ठहराने के संबंध में दस्तावेज देखने के बाद उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
यह भी पढ़ें :- केकेसी के बाथरूम में छात्रा ने काटी हाथ की नस, भर्ती
उच्च न्यायालय ने कहा कि जमानत तभी मिल सकती है जब दोषी दी गई सजा की आधी अवधि पूरी कर ले। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 23 दिसम्बर 2017 को देवघर कोषागार से अवैध धन निकासी के मामले में उन्हें दोषी ठहराया था और साढ़े तीन साल की सजा सुनाई थी। पूर्व रेल मंत्री को चाईबासा कोषागार मामले में भी पांच वर्ष की सजा सुनाई गई थी। उच्च न्यायालय इस मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई 9 मार्च को करेगा।
यह भी पढ़ें :- प्रदेश सरकार करेगी 10 हजार सूर्य मित्रों की भर्ती
पिछले सप्ताह, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपरेश कुमार ने स्वास्थ्य के आधार पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मामले में सह आरोपी जगन्नाथ मिश्रा की चार हफ्ते की तात्कालिक जमानत मंजूर की थी। मिश्रा को चाईबासा चारा घोटाला मामले में पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है। उन्होंने भी सीबीआई अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी हुई है।
यह भी पढ़ें :- फूलपुर-गोरखपुर लोक सभा सीट पर उप निर्वाचन के लिए 11 मार्च को होगा मतदान